कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र ने देश में लॉकडाउन किया हुआ था | केंद्र सरकार ने Lockdown के दौरान कुछ दुकानें खोलने की अनुमति दी है | परन्तु गृहमंत्रालय ने शनिबार सुबह केंद्र सरकार के आदेश का स्पष्टीकरण जारी किया है |
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दरसल कल मंत्रालय के द्वारा आदेश जारी कर कर बताया गया था की 50 कर्मचारिओं के साथ प्रतिष्टान खोले जा सकते हैं | शनिबार को गृहमंत्राल के द्वारा स्पष्टीकरण कर गाइडलाइन जारी कर दी | दुकाने खोलने के उपरांत सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानी का खास ध्यान रखना होगा |
जानिए क्या नहीं खुलेगा ? क्या नहीं खुलेगा ?
संयुक्बात सचिव गृह मंत्रालय पुन्य सलिला श्रीवास्तव ने ANI को बताया कि हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो वस्तुओं की बिक्री में सौदा करते हैं। नाई की दुकानें और हेयर सैलून खोलने का कोई आदेश नहीं है। शराब की दुकानें खोलने का भी कोई आदेश नहीं है| रेस्टोरंट भी नहीं खुलेंगें |
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संयुक्बात सचिव गृह मंत्रालय पुन्य सलिला श्रीवास्तव ने ANI को बताया कि हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो वस्तुओं की बिक्री में सौदा करते हैं। नाई की दुकानें और हेयर सैलून खोलने का कोई आदेश नहीं है। शराब की दुकानें खोलने का भी कोई आदेश नहीं है| रेस्टोरंट भी नहीं खुलेंगें |
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