ATM आजकल हम सभी के पास होता है । ज्यादातर हम बैंक की भीड़ भाड़ से बचने के लिए ATM से ही पैसे का लेन देन करते हैं । कभी कभी एटीएम से पैसे निकालते समय हमारा पैसा खाते से कट जाता है परन्तु atm मशीन से नहीं निकलता है ।पैसा फंस जाने पर हम काफी परेशान होने लगते हैं । अब आपको परेशान होने के जरुरत नहीं हैं। वस आपको करना यह होता है की अपनी बैंक शाखा में संपर्क करना होता है।
यहाँ हम बात कर रहे थे बैंक पर 100 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से पैनल्टी को तो बस आपको करना यह की आपका पैसा एटीएम में फंसने के बाद बैंक में शाखा प्रबंधक से संपर्क करना होता है । यदि बैंक ने 7 दिन के अंदर आपके खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किये तो इसके बाद आप बैंक पर पैनल्टी के RBI में शिकायत कर सकते हो।
RBI की गाइडलाइन के अनुशार अगर किसी खाते धारक के खाते से पैसा कट जाये और बैंक उसे 7 कार्यदिवस में वापस न करे तो पेमेंट and सैटलमेंट सिस्टम 2007 के अनुशार बैंक द्वारा धारक को 100 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से पैनल्टी देनी होगी।
बैंक पर पैनल्टी के लिए क्या करें
ट्रांजेक्शन फ़ैल होने पर आपको ATM रूम में संबंधित शाखा के प्रबन्धक और बैंक के ग्राहक सहायता नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं , और सम्बंधित शाखा में एक प्रार्थना पत्र में स्लिप और अकाउंट स्टेटमेंट की पूरी जानकारी लिख शिकायत करें और उसकी एक रिसीविंग कॉपी लेना न भूलें । अगर सात कार्यदिवस के अंदर आपके खाते में बैंक रूपये ट्रांसफर नहीं करता तो आपको एनेक्जर फार्म संख्या 5 भरकर बैंक प्रबंधक को देना होता है । ध्यान रखें पैनल्टी एनेक्जर - 5 फार्म की तारीख से ही लगाना शुरू होगी।
Note - अगर बैंक पैसा देने से मना करता है तो इसकी शिकायत RBI के बैंकिंग ओम्बोजमेंट में शिकायत दर्ज कराएं और अधिक जानकारी के लिए RBI की वेबसाइट पर विजिट करें।
आपके ATM पर कितनी है बीमा राशि जानने के लिए लिक पर क्लिक करें
यहाँ हम बात कर रहे थे बैंक पर 100 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से पैनल्टी को तो बस आपको करना यह की आपका पैसा एटीएम में फंसने के बाद बैंक में शाखा प्रबंधक से संपर्क करना होता है । यदि बैंक ने 7 दिन के अंदर आपके खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किये तो इसके बाद आप बैंक पर पैनल्टी के RBI में शिकायत कर सकते हो।
RBI की गाइडलाइन के अनुशार अगर किसी खाते धारक के खाते से पैसा कट जाये और बैंक उसे 7 कार्यदिवस में वापस न करे तो पेमेंट and सैटलमेंट सिस्टम 2007 के अनुशार बैंक द्वारा धारक को 100 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से पैनल्टी देनी होगी।
बैंक पर पैनल्टी के लिए क्या करें
ट्रांजेक्शन फ़ैल होने पर आपको ATM रूम में संबंधित शाखा के प्रबन्धक और बैंक के ग्राहक सहायता नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं , और सम्बंधित शाखा में एक प्रार्थना पत्र में स्लिप और अकाउंट स्टेटमेंट की पूरी जानकारी लिख शिकायत करें और उसकी एक रिसीविंग कॉपी लेना न भूलें । अगर सात कार्यदिवस के अंदर आपके खाते में बैंक रूपये ट्रांसफर नहीं करता तो आपको एनेक्जर फार्म संख्या 5 भरकर बैंक प्रबंधक को देना होता है । ध्यान रखें पैनल्टी एनेक्जर - 5 फार्म की तारीख से ही लगाना शुरू होगी।
Note - अगर बैंक पैसा देने से मना करता है तो इसकी शिकायत RBI के बैंकिंग ओम्बोजमेंट में शिकायत दर्ज कराएं और अधिक जानकारी के लिए RBI की वेबसाइट पर विजिट करें।
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