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Dec 22, 2019

citizenship amendment bill 2019 क्या है? जानें कब कब किये गए बदलाब

9 Decmber 2019 नागरिकता विधेयक, गृह मंत्रालय  द्वारा लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा में 311 बनाम 80 वोटों से यह विधेयक पारित हो गया। वहिंदुसरी तरफ है CAA और NRC बिल 11 दिसंबर को राज्यसभा में पेश किया, जहाँ बिल के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े। बिल को 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन गया है | CAA और NRC का देश में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। आइये आज हम आपको बतादें कि नागरिकता कानून 1955 क्या है? और इसमें कब-कब बदलाब किया गया?

1955 का नागरिकता कानून  क्या है?
आपको बतादें की नागरिकता कानून, 1955 का संबंध, भारतीय नागरिकता अधिग्रहण करने और नागरिकता तय करने के लिए है। भारत के संविधान के साथ ही नागरिकता कानून, 1955 में भारत की नागरिकता से संबंधित विस्तृत कानून है। किसी व्यक्ति को नागरिकता देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 (part II) में प्रावधान किए गए हैं।
citizenship amendment bill 2019 in hindi

नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 क्या था?
नागरिकता कानून, 1955 में बदलाव के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 पेश किया गया था। इसमें भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देशों  बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए अवैध गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। 12 अगस्त, 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमिटी के पास भेजा गया था। कमिटी ने 7 जनवरी, 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अगले दिन यानी 8 जनवरी, 2019 को विधेयक को लोकसभा में पास किया गया। लेकिन उस समय राज्य सभा में यह विधेयक पेश नहीं हो पाया था। इस विधेयक को शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से फिर से पेश किया गया।

अब नए कानून में क्या है प्रावधान?
नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिस्चन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहां रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को एक साल से लेकर 6 साल किया गया है यानी इन तीनों देशों के ऊपर उल्लिखित छह धर्मों के बीते एक से छह सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के तीन मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है।

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