Translate

May 10, 2021

Covid 19 Vaccination article 21 : आर्टिकल 21 का वैक्सीनेशन से क्या सम्बन्ध ? सरकार को क्यों देना पड़ा जबाब

कोरोना वायरस महामारी ने देश ही नहीं समूचे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है | covid 19 वायरस अपनी तवाही का मातम फैला चुका है | वायरस के असर को कम करने और उससे निपटने के लिए सरकारों के द्वारा टीकाकरण जैसे अभियान चलाये जा रहे हैं | उसी तरह देश में covid महामारी से जीत हासिल करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर टीकाकरण अभियान चला रही हैं | कोरोना वायरस को लेकर दिन प्रतिदिन कोई न कोई नयी खबर प्रतिदिन सामने आती है | covid 19 vaccination को लेकर article 21 भी चर्चा में बना हुआ है | आज इस पोस्ट में हम आपको vaccination ने article 21  का क्या कनेक्शन है ? और सुप्रीमकोर्ट ने सरकार से क्या कहा ? के बारे में चर्चा करेगें |  सबसे पहले जान लेते हैं , कि आर्टिकल 21 का कोरोना vaccination से क्या कनेक्शन है?
Covid 19 vaccination 


कोरोना वैक्सीनेशन से आर्टिकल 21 का कनेक्शन 

केंद्र सरकार ने लोगों को दिए जानी वाली vaccination को लेकर पॉलिसी तैयार की थी | vaccination की पॉलिसी को लेकर सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र सरकार को पॉलिसी पर पुनर्विचार के लिए कहा था | कोर्ट ने सरकार से कहा था , कि पहली नजर में ऐसा लगता है, इससे संबिधान के आर्टिकल 21 के तहत सार्वजानिक स्वास्थ्य के अधिकारों को क्षति पहुँचती है | कोर्ट ने सरकार से देश में अलग-अलग राज्यों में वैक्सीन की प्राइस को लेकर भी आपत्ति जताई है | साथ कोर्ट ने सरकार से vaccination के अलग कीमत को लेकर भी सवाल पूछा है |

यह भी पढ़ें -  
संविधान का आर्टिकल 21 लोगों को जीने का अधिकार देता है जिससे हर व्यक्ति आजादी से जी सके। इसमें कोई अन्य व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति के इस अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयास करता है, तो पीड़ित व्यक्ति को सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार होता है। इस आर्टिकल के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य की सावधानी का अधिकार वैसा ही होता है जैसे जीवन जीने का अधिकार। 

केंद्र सरकार ने क्या दिया जबाब ?

" नवभात टाइम्स " में छपी खबर के अनुशार केंद्र सरकार ने अपने वचाब में कोरोना पॉलिसी को लेकर सफाई दी | केंद्र सरकार ने सफाई में कोर्ट ने कहा है, कि कोरोना vaccination में न्यायपालिका के हस्तक्षेप की जरुरत नहीं है | सरकार ने कोर्ट ने आग्रह किया है , न्यायपालिका वैक्सीनेशन का काम कार्य पालिका पर छोड़ दे | केंद्र की तरफ से जबाब कहा गया है जो पॉलिसी बनाई गई वह एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर है | केंद्र सरकार ने कहा है कि जो नीति बनाई गई है वो संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के जनादेश के अनुरूप ही है। काफी विचार विमर्श के बाद वैक्सीन की पॉलिसी तैयार की गई है। विश्वास कीजिए हम पर इस पर कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

No comments:

Post a Comment

आप हमें आपके विचार लिख सकते हैं | आपके दिए गए सुझाव हमारे लिए आवश्यक हैं | Google news पर Update पाने के लिए हमें follow करें - Our Nation

Recently upload

Bhimashankar Jyotirlinga : भीमाशंकर क्यों प्रसिद्ध है ? भीमाशंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया ?

अनन्त कोटि के स्वामी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में ( 12 Jyotirlinga ) , पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का वास माना जाता है। पुराणों में शिव की...